labour department haryana | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना | hrylabour.gov.in

BySiyaram

Mar 7, 2022 #acs labour department haryana, #administrative set up labour department haryana, #contact number of labour department haryana, #department of labour haryana, #form f labour department haryana, #govt of haryana labour department, #gradation list of labour department haryana, #gurugram, #haryana, #haryana contact number, #haryana helpline number, #haryana labour department, #haryana labour department bocw, #haryana labour department certificate verification, #haryana labour department complaint, #haryana labour department contact number, #haryana labour department directory, #haryana labour department factory act, #haryana labour department haryana, #haryana labour department helpline, #haryana labour department holiday list 2020, #haryana labour department holiday list 2021, #haryana labour department inspection, #haryana labour department jobs, #haryana labour department leave rules, #haryana labour department login, #haryana labour department minimum wages 2014, #haryana 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labour department haryana – श्रमिकों को सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा तरह-तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी तरह की योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के श्रमिकों के लिए भी संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ हरियाणा श्रम विभाग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से हरियाणा श्रम विभाग योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे यह योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप हरियाणा श्रम विभाग योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस लेख को पढ़ें। हमारे अंत तक।

Contents

हरियाणा श्रम विभाग योजना – labour department haryana

हरियाणा के मजदुर भाइयो के लिए हरियाणा श्रम मंत्रालय द्वारा योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के सभी श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। हरियाणा श्रम विभाग योजना के तहत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, उपकरण खरीदने के लिए ग्रेच्युटी, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि योजनाओं का संचालन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक पहुंच रहा है या नहीं।

राज्य के श्रमिकों के लिए संचालित सभी योजनाओं के तहत आवेदन करने के लिए श्रमिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी श्रमिक हरियाणा श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं। इससे कारन समय और दौलत दोनों की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

हरियाणा श्रम विभाग योजना का उद्देश्य – labour department haryana

labour department haryana – इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के श्रमिकों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसका लाभ उठाकर श्रमिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हरियाणा के श्रमिक इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।

योजना का नाम labour department haryana – लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा
किस ने लांच की हरियाणा सरकार
लाभार्थी हरियाणा के श्रमिक
उद्देश्य सभी श्रमिकों के लिए संचालित तरह तरह प्रकार की योजनाओं का फायदा प्रदान करवाना।
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
साल 2022

 

हरियाणा श्रम विभाग योजना के लाभ और विशेषताएं

  • हरियाणा के मजदुर भाइयो के लिए हरियाणा श्रम मंत्रालय द्वारा योजना शुरू की गई है।
  • हरियाणा श्रम विभाग योजना के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिसका लाभ हरियाणा के श्रमिक उठा सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकते हैं।
  • इस योजना के तहत बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, उपकरण खरीदने के लिए ग्रेच्युटी, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि योजनाओं का संचालन किया जाता है।
  • अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • अर्जी करने के लिए आपको किसी सरकारी कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं है।
  • इससे कारन समय और दौलत दोनों की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
  • इस योजना का फायदा हरियाणा के सभी के सभी वर्ग के श्रमिक अर्जित कर सकेंगे।


हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की पात्रता

 योजना का नाम  योजना का लाभ  पात्रता
 बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता ₹50000 आवेदक कम से कम 1 वर्ष के लिए नियमित सदस्य होना चाहिए। विवाह कार्ड और आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है जिसमें यह घोषित करना आवश्यक होगा कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से है। किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को विवाह के 6 माह की अवधि के भीतर निदेशक कार्यालय में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 कन्यादान योजना  ₹51000 आवेदक कम से कम 1 वर्ष के लिए नियमित सदस्य होना चाहिए। विवाह कार्ड और आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है जिसमें यह घोषित करना आवश्यक होगा कि वह किसी अन्य सरकारी विभाग से है। किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को विवाह के 6 माह की अवधि के भीतर निदेशक कार्यालय में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता  ₹8000 आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। इस योजना के तहत तीन बच्चों तक की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देय होगी। छात्र के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। छात्र को यह घोषित करने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा कि छात्र नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है।
 प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता  ₹20000 आवेदक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। इस योजना के तहत तीन बच्चों तक की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देय होगी। छात्र के फेल होने पर आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। छात्र को यह घोषित करने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य होगा कि छात्र नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है।
 कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि  ₹21000 आवेदक के लिए 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत 3 बच्चों तक प्रोत्साहन राशि देय होगी।
 विधवा पेंशन  ₹2000 आवेदक महिला की 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। आवेदक महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। विधवा पुनर्विवाह के मामले में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
 व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता  ₹20000 पंजीकृत कार्यकर्ता के लिए 1 वर्ष की सदस्यता होना अनिवार्य है। जो छात्र स्वरोजगार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। यदि छात्र कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत 3 बच्चों तक के छात्रावास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। संस्था प्रमुख द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि छात्र नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है।
 कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता  ₹20000 कार्यकर्ता के लिए 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है। इस योजना के तहत तीन बच्चों को कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कोचिंग प्रमुख द्वारा जारी सम्मान पत्र को अपलोड करना भी अनिवार्य है।
 मातृत्व लाभ  ₹36000 कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ अधिकतम दो बच्चों को दिया जा सकता है। इस योजना का लाभ तीन लड़कियों को भी दिया जाता है, भले ही बच्चों का क्रम कुछ भी हो। आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आवेदन करना जरूरी है। यदि आवेदक के पति द्वारा पितृत्व लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो आवेदक को मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
 पितृत्व लाभ  ₹21000 कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ अधिकतम दो बच्चों को दिया जा सकता है। इस योजना का लाभ तीन लड़कियों को भी दिया जाता है, भले ही बच्चों का क्रम कुछ भी हो। आवेदन पत्र के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
 औजार खरीदने हेतु उपदान  ₹8000 पंजीकृत कार्यकर्ता के लिए कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ 5 साल में एक बार और एक कार्यक्रम में अधिकतम 5 बार लिया जा सकता है।
 मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना  ₹5100 इस योजना का लाभ सिर्फ महिलाएं ही उठा सकती हैं। पंजीकृत महिला कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। महिला श्रमिकों को इस योजना का लाभ हर साल नवीनीकरण के बाद ही मिल सकता है।
 सिलाई मशीन योजना ₹3500 महिला कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ कार्यकाल में केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।
 साइकिल योजना  ₹3000 पंजीकृत कार्यकर्ता के पास कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। इस योजना का लाभ श्रमिक 5 वर्ष में एक बार उठा सकता है।
 कन्यादान योजना  ₹51000 कम से कम 1 वर्ष के लिए नियमित सदस्य होना अनिवार्य है। शादी के 1 साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा यह घोषित करना आवश्यक है कि वह एक सदस्य है यह अन्य सरकारी विभागों से न तो यह सहायता प्राप्त कर रहा है और न ही प्राप्त करेगा।
 बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)  ₹50000 वर्किंग वर्कर के लिए 1 साल की मेंबरशिप होना अनिवार्य है। आवेदक के पास बच्चों की शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। शादी के 1 साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक को यह घोषणा करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदक किसी अन्य सरकारी विभाग से यह सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है और न ही प्राप्त करेगा।
 बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)  ₹21000 वर्किंग वर्कर के लिए 1 साल की मेंबरशिप होना अनिवार्य है। आवेदक के पास बच्चों की शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। शादी के 1 साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक को यह घोषणा करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदक किसी अन्य सरकारी विभाग से यह सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है और न ही प्राप्त करेगा।
 पैतृक घर जाने पर किराया  ₹100 कार्यकर्ता के लिए 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।
 मुफ्त भ्रमण सुविधा  ₹100 कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।
 अश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता  ₹2500 पंजीकृत कार्यकर्ता के लिए 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों के वे बच्चे उठा सकते हैं जिनकी आयु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 50% या उससे अधिक है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग घोषित किया जाए।
 अपंगता सहायता ₹150000 से लेकर ₹300000 कार्यकर्ता के पास कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। यदि स्थायी अपंगता हो गई है तो आवेदन पत्र के साथ स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। आवेदक को निःशक्तता होने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है
 अपंगता पेंशन  ₹3000 कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा से 70% से 100% स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित अंशदान जमा करना भी अनिवार्य है। लाभार्थी को सरकार के किसी अन्य विभाग से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लाभार्थी को इस संबंध में एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। लाभार्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना भी अनिवार्य है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किया गया है।
 चिकित्सा सहायता  न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वित्तीय सहायता पंजीकृत कार्यकर्ता के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। आवेदक को अस्पताल में भर्ती प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
 घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता  ₹100000 कार्यकर्ता के लिए 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है। इलाज पर खर्च की गई राशि का मूल बिल होना जरूरी है। सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
 मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण  ₹200000 कार्यकर्ता के पास कम से कम 5 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए और कार्यकर्ता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए 8 वर्ष शेष होने चाहिए। आवेदक की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ जीवन में एक बार मिलता है। उठा सकते हैं।
 पेंशन की योजना ₹ 2750 कार्यकर्ता कम से कम 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले एक नियमित सदस्य होना चाहिए। आवेदन पत्र से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। कार्यकर्ता को उम्र का प्रमाण देना भी आवश्यक है। आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र जमा करना भी आवश्यक है जिसमें आवेदक को यह घोषित करना होता है कि उसे किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
 पारिवारिक पेंशन  ₹500 कार्यकर्ता का नियमित पंजीकरण न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए। सरकार की ओर से एक बार आवेदन की सीमा तय कर दी गई है। इस योजना के तहत सभी श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को भी दिया जाता है। दी जाएगी। पेंशन का आधा हिस्सा कर्मचारी की पत्नी को दिया जाएगा।
 मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना  ₹500000 कार्यकर्ता का नियमित पंजीकरण होना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना हुई है तो एफआईआर की कॉपी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। संबंधित अधिकारी की जांच के बाद अनुशासन रिपोर्ट होना अनिवार्य है। नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र। अनिवार्य।
 मृत्यु सहायता  ₹200000 कार्यकर्ता का नियमित पंजीकरण होना चाहिए। श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र। कार्यकर्ता के पहचान पत्र की सत्यापित प्रति अनिवार्य है।
 दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता  ₹15000 कार्यकर्ता का नियमित पंजीकरण होना चाहिए। श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र। कार्यकर्ता के पहचान पत्र की सत्यापित प्रति अनिवार्य है।

हरियाणा श्रम विभाग योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • आवास प्रामाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • मोबाइल नंबर
  • labour department haryana

हरियाणा श्रम मंत्रालय की योजना में अर्जी करने की प्रक्रिया

  • सर्वे प्रथम आप हरियाणा श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाना पड़ेंगा।
  • अब सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर सामने आयेंगा।
  • होम पेज पर आपको अपनी जरुरत के मुताबिक योजना का पसंद करना पड़ेगा।
  • तद उपरांत आपको और एक नया पेज खुल कर सामने आयेंगा।
  • इस पेज पर आपको Apply के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
  • अब आपके सामने अर्जी फॉर्म ओपन हो गया होगा।
  • आपको इस अर्जी फॉर्म में बताई गई सभी जरुरी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि सही से दर्ज करनी पड़ेंगी।
  • अब आपको सभी जरुरी दस्तावेजो को भी वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ेगा।
  • इसके बाद आपको Submit बटन पर क्लिक करना पड़ेगा।
  • इस प्रकार से आप हरियाणा श्रम विभाग की योजना में पंजीकरण कर सकेंगे।

विभाग की वेबसाइट पे लॉगिन कैसे करे ?

  • सर्व प्रथम आपको हरियाणा श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
  • फिर आपके पास वेबसाइट का होम पेज खुल के आयेंगा।
  • तद उपरांत आपको डिपार्टमेंट लॉगइन के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
  • फिर आपको अपना दिया गया यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना पड़ेगा।
  • तद उपरांत आपको लॉगइन विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप विभाग की अधिकृत वेबसाइट पे लॉग इन कर सकेंगे।

प्रमाणपत्र वेरीफाई करने की प्रक्रिया

  • labour department haryana
  • सर्व प्रथम आपको हरियाणा श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
  • फिर आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आयेंगा।
  • तद उपरांत आपको Verify Your Certificate के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा।
  • फिर आपको अपने टाइप को पसंद करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपना लाइसेंस/अर्जी फॉर्म नंबर दाखल करना पड़ेगा।
  • तद उपरांत आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
  • इस प्रकार आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकेंगे।

सिटीजन चार्टर डाउनलोड प्रक्रिया

  • सर्व प्रथम आपको हरियाणा श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाना है।
  • फिर आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आयेंगा।
  • उपरांत आपको Miscellaneous के विकल्प को पसंद करना है।
  • फिर आपको सिटीजन चार्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
  • इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपको नया पेज खुल कर सामने आयेंगा।
  • यहाँ पर आपको सिटीजन चार्टर के विकल्प को पसंद करना है।
  • जैसे ही आप सिटीजन चार्टर पर क्लिक करेंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक PDF फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर ओपन हो जाएगा।
  • फिर आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना होगा।
  • अपने मोबाइल में सिटीजन चार्टर डाउनलोड हो गया दिखाय देगा।

labour department haryanalabour department haryana – शिकायत कैसे दर्ज कर सकते है ?

  • सर्व प्रथम आपको हरियाणा श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाना है।
  • फिर आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आयेंगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको eServices के विकल्प के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा।
  • फिर आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल पे क्लिक करना होगा।
  • तद उपरांत आपको शिकायत दर्जे करे पर क्लिक करना पड़ेगा।
  • फिर आपके सामने शिकायत करने का फॉर्म खुल कर आयेंगा।
  • फिर आपको इस फॉर्म में पूछी गई प्रत्येक जानकारी जैसे शिकायत का प्रकार, विषय, विवरण, पता, जिला, तहसील, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि सही से दर्ज करनी पड़ेंगी।
  • अब आपको Submit के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
  • इस प्रकार आप शिकायत फॉर्म दर्ज कर पाएंगे।

आवेदन / निरीक्षण मान्य डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सर्व प्रथम आपको हरियाणा श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाना है।
  • फिर आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आयेंगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको BRAP के ऑप्शन को पसंद करना है।
  • तद उपरांत आपको रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
    फिर आपके एक नया पेज खुल कर आयेंगा।
  • इस पेज पर आप अर्जी/नवीनीकरण मान्य डैशबोर्ड देख सकेंगे।

BRAP उपयोग डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सर्व प्रथम आपको हरियाणा श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाना है।
  • फिर आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आयेंगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको BRAP के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
  • फिर आपको BRAP यूसेज डैशबोर्ड के विकल्प को पसंद करना है ।
  • तद उपरांत आपके सामने एक नया पेज खुल कर आयेंगा।
  • यहाँ पर आपको ACT टाइप और डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा।
  • आपकी अनुकूल जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएँगी।labour

department haryana – संपर्क करने की प्रक्रिया

सर्व प्रथम आपको हरियाणा श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाना है।
फिर आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आयेंगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको हेल्प के विकल्प पे क्लिक करना पड़ेगा।
तद उपरांत आपके सामने एक नया पेज खुल कर आयेंगा।
यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर इत्यादि सभी जरुरी जानकारी दर्ज करनी पड़ेंगी।
फिर आपको Submit विकल्प पे क्लिक करना पड़ेगा।
इस प्रकार आप संपर्क कर सकेंगे।

contact details

  • Head Office: 0172-2701373
  • ALC Head Office: 0172-2971059
  • IT Cell:0172-2971057
  • ALC NCR: 0124-2322148
  • Haryana Labor Welfare Board: 0172-2560226
  • Toll-Free No. : 1800-180-4818
  • Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112
  • SARAL Helpline: 1800-200-0023
  • Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129
  • (Toll Free Number for HBOCW Board)
  • HBOCW Board : 0172-2575300
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