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kanyadan yojana – हरियाणा कन्यादान योजना आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की बेटियों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 41,000 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 51000 रुपये कर दिया गया है (बेटियों की शादी के लिए 41000 रुपये की राशि बढ़ा दी गई है) 51000 रुपये तक।) इस हरियाणा कन्यादान योजना को हरियाणा विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों में लड़कियों की शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
Contents
- 1 हरियाणा शादी शगुन योजना – kanyadan yojana
- 1.1 परिवार पहचान पत्र से जुड़ी योजना – kanyadan yojana
- 1.2 Haryana Kanyadan Yojana
- 1.3 हरियाणा कन्यादान योजना के चलते बढ़ाई गई आर्थिक मदद की रकम
- 1.4 करनाल जिले के नगर वासी को 2003 का फायदा 1 वर्ष की समय सिमा में पहुंचा
- 1.5 गत 2 वर्षों में 4284 लोगो को दिया गया लाभ – kanyadan yojana
- 1.6 रेवाड़ी जिले में 10 जोड़ों को ढाई लाख रुपये – kanyadan yojana
- 1.7 हरियाणा कन्यादान योजना से 1118 लाख लाभार्थीयो को मिला फायदा
- 1.8 विवाह शगुन योजना में पात्रता शर्तों पर दी जाने वाली राशि
- 1.9 विवाह शगुन योजना नया अपडेट
- 1.10 हरियाणा कन्यादान योजना में दी जाने वाली अनुदान राशि
- 1.11 हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य
- 1.12 हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें
- 1.13 हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्रता
- 1.14 हरियाणा कन्यादान योजना के दस्तावेज – kanyadan yojana
- 1.15 हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1.16 उपयोगकर्ता लॉगिन प्रक्रिया – kanyadan yojana
- 1.17 उपयोगकर्ता मैनुअल डाउनलोड प्रक्रिया
- 1.18 सिटीजन चार्टर डाउनलोड प्रक्रिया – kanyadan yojana
- 1.19 नीति डाउनलोड प्रक्रिया
- 1.20 घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- 1.21 जॉब स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- 1.22 पंजीकरण/नवीनीकरण स्वीकृत डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- 1.23 निरीक्षण डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- 1.24 BRAP देखने की प्रक्रिया – उपयोग डैशबोर्ड
- 1.25 डिजिटल सेवा कनेक्ट में लॉगिन करने की प्रक्रिया
- 1.26 विभाग लॉगिन प्रक्रिया
- 1.27 शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया – kanyadan yojana
- 1.28 फरियाद की स्थिति देखने की प्रक्रिया – kanyadan yojana
- 1.29 संपर्क प्रक्रिया – kanyadan yojana
- 1.30 संपर्क करें
- 1.31 Share this:
हरियाणा शादी शगुन योजना – kanyadan yojana
यह योजना “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों के साथ-साथ विधवाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। ) उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस शादी शगुन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस पैसे से राज्य के गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकेंगे।
परिवार पहचान पत्र से जुड़ी योजना – kanyadan yojana
अब सभी पात्र परिवारों को हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा प्रो एक्टिव मोड में लागू की गई है। जिसके तहत विवाह पंजीकरण के समय पीपीपी डाटा के आधार पर लाभ अंतरण के माध्यम से स्वत: ही सहायता प्राप्त हो जाएगी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को ₹51000 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जिसे हरियाणा सरकार ने बढ़ाकर ₹71000 कर दिया था। अब आवेदन प्राप्त करने, आवेदन की जांच करने और सहायता जारी करने में कोई देरी नहीं होगी और परिवारों को समय पर राशि उपलब्ध करा दी जाएगी. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और टपरीवास समुदाय के नागरिकों की बेटियों के विवाह पर प्रदान किया जाता है।
Haryana Kanyadan Yojana
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की लड़किया |
उद्देश्य | बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in/ |
हरियाणा कन्यादान योजना के चलते बढ़ाई गई आर्थिक मदद की रकम
हरियाणा कन्यादान योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति और टपरीवास समाज के नागरिकों की बेटियों की विवाह के लिए वित्तीय मदद करने हेतु शुरू की गई है। राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। सरकार द्वारा पात्र नागरिकों को दी जाने वाली शगुन की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति और टप्रोवास समुदाय के परिवारों को कन्यादान के रूप में 51 हजार रुपये की जगह 71 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.
शगुन के तौर पर इस योजना के तहत शादी के अवसर पर 66 हजार रुपये और शादी का पंजीकरण कराने पर 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को मिलने वाली राशि में भी वृद्धि की गई है। अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए शगुन की राशि को बढ़ाकर ₹31000 कर दिया गया है। जो पहले ₹11000 थी। इसमें से कन्यादान के रूप में शादी पर ₹28000 और शादी के बाद पंजीकरण पर ₹3000 की राशि दी जाएगी।
करनाल जिले के नगर वासी को 2003 का फायदा 1 वर्ष की समय सिमा में पहुंचा
हरियाणा कन्यादान योजना सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत विवाहित जोड़ों को 51000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत करनाल जिले में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 2003 के बीच लाभ की राशि नागरिकों को दी गई है। 2003 के इन लोगो के बैंक खाते में 6 करोड़ 30 लाख रुपये भेजे जा चुके है। सरकार ने इस योजना में संशोधन भी किया है। अब इस योजना के तहत सभी वर्ग के परिवार आवेदन कर सकते हैं। वे सब के सब परिवार जो हाल में हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन नहीं किया है , वे अपनी विवाह की तिथि से 30 दिनों के के अंदर अपने विवाह का आवेदन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदन कराने के बाद कल्याण मंत्रालय द्वारा विवाहित दंपति को मिठाई का डिब्बा और 1100 रुपये नकद शगुन के रूप में दिए जाते है ।
- इसके उपरांत सरकार की तरफ से यह भी फैसला लिया गया है कि कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाना चाहिए. सभी परिवार पहचान कार्ड नागरिक अपने नजिक के कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा बनवा पाएंगे।
- परिवार के पहचान पत्र में परिवार की वित्तीय स्थिति के साथ-साथ कई अन्य विवरण जैसे उम्र, जाति, शिक्षा आदि शामिल होंगे। ये परिवार पहचान पत्र सभी गांवों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में बनाए जा रहे हैं।
गत 2 वर्षों में 4284 लोगो को दिया गया लाभ – kanyadan yojana
यह योजना बालिका की शादी पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से पात्रता शर्तों को पूरा करने पर बालिका के विवाह पर ₹51000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में इस योजना के माध्यम से 4284 लाभार्थियों के खाते में 14 करोड़ 19 लाख 91 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। वर्ष 2019-20 में 2190 लाभार्थियों के खाते में 7 करोड़ 20 लाख रुपये और वर्ष 2020-21 में 2094 लाभार्थियों के खाते में 6 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपये की राशि अंतरित की गयी. हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
यदि विवाहित दम्पति द्वारा विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन नहीं किया जाता है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। सभी पात्र लाभार्थियों को पहले 46 हजार रुपये की राशि दी जाती है और शेष 5 हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण कराने के बाद दी जाती है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को भी ₹51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आवेदन अंत्योदय या सरल केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।
रेवाड़ी जिले में 10 जोड़ों को ढाई लाख रुपये – kanyadan yojana
रेवाड़ी जिले में 7 जून 2021 को हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना के तहत 10 अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। . यह राशि लाभार्थी को संयुक्त सावधि जमा के रूप में प्रदान की गई है। इस राशि को विवाहित जोड़ा 3 साल बाद निकाल सकता है। हरियाणा कन्यादान योजना के माध्यम से सभी अंतर्जातीय नवविवाहित जोड़ों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हुकुम चंद, जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सरसर, तहसील कल्याण अधिकारी अनिल कुमार व एयर सिंह, लेखपाल निशा यादव, यशवंत भारद्वाज आदि मौजूद थे.
हरियाणा कन्यादान योजना से 1118 लाख लाभार्थीयो को मिला फायदा
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा कन्यादान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लड़की के विवाह के लिए शगुन के रूप में ₹51000 प्रदान किए जाते हैं। यह राशि सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर लाभार्थी को प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 1118 पात्र लाभार्थियों को 3 करोड़ 72 लाख रुपये और 49000 रुपये तक की राशि प्रदान की गई है। यह राशि सीधे उनके खाते में जमा की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 6 महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। ये योजना में लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है।
विवाह शगुन योजना में पात्रता शर्तों पर दी जाने वाली राशि
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. ऐसे उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी ने कहा है कि अगर कोई आदमी अनुसूचित जाति, बिछड़ी जाति और टपरीवास जाति का है लेकिन वह BPL नहीं है फिर भी उसकी सालाना इनकम एक लाख रुपये से कम है या उसके पास ढाई एकड़ जमीन भी नहीं है। भूमि, तो वह परिवार की लड़की की शादी के लिए सरकार द्वारा 11 हजार रुपये की सहायता राशि और किसी भी जाति से और बिना आय के खिलाड़ियों की शादी के लिए 31 हजार रुपये भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। .
विवाह शगुन योजना नया अपडेट
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा एक नई घोषणा की गई है, अब इस योजना का लाभ राज्य के दिव्यांगों को भी प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ बनवारी लाल ने दी। इस योजना के तहत, विवाहित जोड़े में पत्नी और पति दोनों की विकलांगता के मामले में, राज्य सरकार रुपये की सहायता प्रदान करेगी। और यदि दो जोड़ों में से एक विकलांग है तो उन्हें सरकार द्वारा 31 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे दिव्यांग विवाह के एक वर्ष तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण, पात्रता के लिए, विकलांगता 40 प्रतिशत और उससे अधिक होनी चाहिए।
हरियाणा कन्यादान योजना में दी जाने वाली अनुदान राशि
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि लाभार्थियों को कई किश्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के अनुसार यह राशि प्रदान की जाएगी। जो हमने नीचे दिया है।
- विधवा महिलाओं को बेटियों की शादी के लिए – इस योजना के तहत विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए 51000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि लड़की की विवाह से पहले या उसके ब्याह पर 46000 रुपये किश्तों में दी जाती है , तद उपरांत ब्याह प्रमाण पत्र जमा कराने के उपरांत 5000 रुपये की रकम विवाह के 6 महीने के अंदर दी जाती है ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धन– इस योजना के तहत इन श्रेणियों की बेटियों को 41000 रुपये की राशि दी जाएगी जो कि शादी के समय 36 हजार रुपये और 5 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। शादी का समय। विवाह पंजीकरण पत्र 6 माह तक जमा करने पर दिया जाएगा।
- BPL परिवार,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी जाती परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ से कम खेती योग्य जमीन और 1 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी है– इन वर्ग की बेटियों को 11 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है जिसमें 10,000 रुपये पहले, ब्याह के समय पे 1000 और बाकि की रकम शादी के 6 मास के भीतर लग्न प्रमाण पत्र दर्ज कराने के बाद दी जाती है।
- खेलकूद महिलाओं को दी जाने वाली राशि– इस योजना के तहत 31 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- kanyadan yojana
हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, वे पैसे की कमी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस राशि से राज्य के लोग आसानी से अपनी बेटियों की शादी करवा सकते हैं। विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ विधवाओं की बालिकाओं को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें
- आवेदक कार्यकर्ता के लिए 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है।
- लग्न कार्ड और अर्जी पत्र को संबंधित अधिकारी से प्रमाणित करवाना बहुत जरुरी है ।
- अर्जी द्वारा एक सुसना प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अरजदार द्वारा यह घोषित किया जाएगा कि उसे यह मदद किसी अन्य सरकारी क्षेत्र से नहीं प्राप्त हुई है या आगे मिलेगी।
- इस योजना के लाभार्थी के लिए यह घोषणा करना भी अनिवार्य होगा कि वह 6 महीने की अवधि के भीतर विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यह प्रमाण पत्र सहायक निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि लाभार्थी समय पर विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो भविष्य में उसे किसी भी सरकारी कल्याण योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- दावा प्रत्र के साथ वर और वधू की आयु के प्रमाण की नक़ल भी जमा करना जरुरी है ।
- ये योजना की मदद प्राप्त करने के लिए दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष और दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी अनिवार्य है ।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के चलते शादी करने वाली लड़की की आय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी जरुरी है ।
- लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी जरुरी है ।
- कोई भी विधवा/तलाकशुदा महिला जिसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है। उन महिलाओं को भी इस हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ मिल सकता है।
- विवाह शगुन योजना की मदद प्राप्त करने के लिए अर्जदार व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपये से कम होनी जरुरी बताई गई है ।
- हरियाणा राज्य में एक परिवार की एकमात्र दो लड़कियों को ही इस योजना के तहत फायदा प्रदान होगा।
- इस योजना के कहते कोई भी विधवा या तलाकशुदा स्त्री को पुनर्विवाह के लिए इस योजना की मदद मिल सकती है ।
हरियाणा कन्यादान योजना के दस्तावेज – kanyadan yojana
- आधार कार्ड
- आवास प्रामाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- तलाक प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदक को हरियाणा कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने “कल्याण योजना प्रबंधन प्रणाली” का पेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस रजिस्ट्रेशन में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम, उम्र, शादी की तारीख आदि भरनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉग इन करने के लिए आपको यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा और लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
उपयोगकर्ता लॉगिन प्रक्रिया – kanyadan yojana
- पहले आपको Haryana Kanyadan योजना की अधिकृत वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- तद उपरांत आपको यूजर Login के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- अब आपको User टाइप को के ऑप्शन को को पसंद करना है।
- तद उपरांत आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड सही भरना पड़ेगा।
- फिर आपको Login विकल्प पे क्लिक करना पड़ेगा।
- ऐसे आप यूजर को Login कर सकेंगे।
उपयोगकर्ता मैनुअल डाउनलोड प्रक्रिया
- पहले आपको Haryana Kanyadan योजना की अधिकृत वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पे आपको ई-सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- तद उपरांत आपको फरियाद निवारण के Link पे क्लिक करना पड़ेंगा।
- फिर आपको यूजर मैनुअल के विकल्प पे क्लिक करना पड़ेगा।
- जैसे ही आप यूजर मैनुअल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूजर मैनुअल आप अपने मोबाइल में डाउनलोड पाएंगे।
सिटीजन चार्टर डाउनलोड प्रक्रिया – kanyadan yojana
- पहले आपको Haryana Kanyadan योजना की अधिकृत वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा।
- फिर आपके सामने होम पेज खुल कर आयेंगा ।
- वेबसाइट के होमपेज पे आपको Miscellaneous के विकल्प को पसंद कारना है।
- फिर आपको सिटीजन चार्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- जैसे ही आप सिटीजन चार्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक नया पेज खुल कर आयेंगा।
- तद उपरांत आपको फिर से सिटीजन चार्टर के ऑप्शन को पसंद करना है।
- फिर आपके सामने PDF फॉर्मेट में सिटीजन चार्टर खुल कर आयेंगा।
- फिर आपको Download के विकल्प पे क्लिक करना पड़ेगा।
- ऐसे आप सिटीजन चार्टर आपके मोबाइल में डाउनलोड कर पायेंगे।
नीति डाउनलोड प्रक्रिया
- पहले आपको Haryana Kanyadan योजना की अधिकृत वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पे आपको पॉलिसी के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें सभी पॉलिसियों की लिस्ट होगी।
- फिर आपको अपनी जरुरत के मुताबिक ऑप्शन को पसंद करना पड़ेगा।
- तद उपरांत आपके सामने PDF फॉर्मेट में फाइल खुल कर आएँगी।
- फिर आपको Download के विकल्प पे क्लिक करना पड़ेगा।
- ऐसे आप पॉलिसी आपके मोबाइल में डाउनलोड कर पायेंगे।
घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्व प्रथम आपको निचे दिए गए Link पे क्लिक करना पड़ेगा।
- तद उपरांत आपके सामने एक नया पेज खुल कर आयेंगा।
- यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा।
- अब आपको डाउनलोड अंडरटेकिंग का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- तद उपरांत आपके सामने PDF फॉर्मेट में डिक्लेरेशन फॉर्म खुल कर आयेंगा।
- फिर आपको Download के विकल्प पे क्लिक करना पड़ेगा।
- ऐसे आप आपके मोबाइल में डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे ।
जॉब स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्व प्रथम आपको निचे दिए गए Link पे क्लिक करना पड़ेगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा।
- अब आपको डाउनलोड वर्क स्लिप का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- फिर आपके सामने JPG फॉर्मेट में वर्क स्लिप खुल कर आएँगी।
- इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है।
- अब आपको सेव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस तरह आप जॉब स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे।
पंजीकरण/नवीनीकरण स्वीकृत डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- सर्व प्रथमआपको श्रम विभाग हरियाणा की अधिकृत वेबसाइट पे जाना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पे आपको BRAP के उपरी टैब पे क्लिक करना पड़ेगा।
- तद उपरांत आपको रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके एक नया पेज खुल कर आयेंगा।
- इस वाले पेज पे आप आवेदन/नवीनीकरण अनुदानित डैशबोर्ड देख पाएंगे।
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निरीक्षण डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- सर्व प्रथमआपको श्रम विभाग हरियाणा की अधिकृत वेबसाइट पे जाना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- तद उपरांत आपको BRAP के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ।
- अब आपको Inspection Dashboard के लिंक पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल कर आयेंगा वहा पे आप इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देख सकेंगे।
BRAP देखने की प्रक्रिया – उपयोग डैशबोर्ड
- सर्व प्रथमआपको श्रम विभाग हरियाणा की अधिकृत वेबसाइट पे जाना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पे आपको BRAP के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ।
- अब आपको BRAP – यूसेज डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक करना है।
- तद उपरांत आपके सामने एक नया पेज खुल कर आयेंगा जिसमें आपको ACT टाइप और दिनक को पसंद करना है करना होगा।
- ऑप्शन पसंद करते ही आपके सामने जुडी जानकारी खुल कर आ जाएँगी।
डिजिटल सेवा कनेक्ट में लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सर्व प्रथमआपको श्रम विभाग हरियाणा की अधिकृत वेबसाइट पे जाना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- तद उपरांत आपको Login with Digital Seva Connect को पसंद करना पड़ेगा।
- फिर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आयेंगा जिसमें आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड भरना पड़ेगा ।
- तद उपरांत आपको Sign IN बटन पे क्लिक करना पड़ेंगा।
- इस प्रकार आप डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ लॉगिन करने में सक्षम होंगे।
विभाग लॉगिन प्रक्रिया
- पहले आपको Haryana Kanyadan योजना की अधिकृत वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको विभाग Login ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन सेक्शन में यूजर टाइप को सेलेक्ट करना है जो कुछ इस तरह है।
प्रशासक
विभाग/बोर्ड
उपकर कटौती प्राधिकरण - फिर आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा सही से भरना पड़ेगा।
- तद उपरांत आपको Login बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- ऐसे आप विभाग में Login कर सकेंगे।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया – kanyadan yojana
- पहले आपको Haryana Kanyadan योजना की अधिकृत वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको विभाग ई-सर्विसेज ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- अब आपको शिकायत निवारण के लिंक पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको Add Complaint के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको यहाँ फॉर्म में बताई गई सारी जानकारी जैसे विषय, आपका पता, जिले का नाम, तहसील, गांव का नाम, अपना नाम,
- ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि भरने के बाद आपको submit के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- ऐसे आप फरियाद दर्ज कर सकेंगे।
फरियाद की स्थिति देखने की प्रक्रिया – kanyadan yojana
- पहले आपको Haryana Kanyadan योजना की अधिकृत वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा।
- फिर आपके सामने होमपेज खुल कर आ जाएगा।
- तद उपरांत आपको ई-सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- फिर आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- तद उपरांत आपको अपना कंप्लेंट नंबर दर्ज करना पड़ेगा।
- फिर आपको ट्रक के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा।
- ऐसे आप फरियाद की स्थिति को देख सकते है।
संपर्क प्रक्रिया – kanyadan yojana
- पहले आपको Haryana Kanyadan योजना की अधिकृत वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- इसके बाद आपको हेल्प ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- यहाँ पे आपको एक्ट और प्रॉब्लम टाइप को पसंद करना पड़ेगा।
- उसके उपरांत आपको विषय, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, दस्तावेज, टिप्पणी इत्यादि भरना पड़ेगा।
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विभाग का पता
- The welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department 30 Bays Building,
- 1st Floor,
- Sector 17 C,
- Chandigarh – 160017 Haryana,
- India.
दूरभाष: 01722704244, एक्सटेंशन। 0221
ईमेल: dbcharyana@gmail.com